eKYC / सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी एक माह के भीतर करवाएं ई-केवाईसी सत्यापन
eKYC / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों से एक माह के भीतर अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों को अपात्र या अनुपलब्ध माना जा सकता है, जिससे उनकी पेंशन प्रभावित हो सकती है।
नाहन
जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बताया कि विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन जिला कल्याण अधिकारी एवं तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुलाई 2025 में शुरू किया गया था। विभाग ने इसके लिए 28 फरवरी 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की थी। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 7,84,976 लाभार्थियों का आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन पूरा किया जा चुका है।
एक माह के भीतर पूरा करें सत्यापन
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं कराया है, वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर अगले एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इसके बाद यदि कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो यह माना जाएगा कि वह उपलब्ध नहीं है अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
आधार अपडेट कराने के लिए भी करें संपर्क
उन्होंने बताया कि यदि किसी असहाय पेंशनभोगी का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें किसी प्रकार का संशोधन अथवा अपडेट कराना आवश्यक है, तो वह संबंधित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। ई-केवाईसी सत्यापन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए लाभार्थियों से अपने नजदीकी जिला या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से शीघ्र संपर्क करने की अपील की गई है।