मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए आवेदन हुआ आसान, नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार; 1562 आवेदन मिले
मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत आवेदन से लेकर वित्तीय सहायता के भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके माध्यम से आवेदक सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार के अनुसार इससे आवेदकों के समय और खर्च की बचत होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अभी तक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1562 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
शिमला
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक और लंबित आवेदक हिम परिवार के ई-कल्याण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने में आवश्यक सहायता करेंगी। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी के पास जिन आवेदकों या लाभार्थियों के आवेदन लंबित रखे गए थे, उन्हें भी योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता
प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री सहारा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे मरीजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, जो गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित हैं तथा जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। योजना के तहत पार्किंसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवा, दीर्घकालिक उपचाराधीन अथवा शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफलता से ग्रसित मरीज पात्र होंगे। अन्य गंभीर बीमारी के कारण स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति भी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
3813 पात्र लाभार्थियों को जारी की गई सहायता राशि
सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत 3813 पात्र, आधार सत्यापित और सक्रिय लाभार्थियों को अप्रैल से जून 2026 की अवधि की वित्तीय सहायता राशि जारी की गई है। वहीं 91 लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, जिसके कारण उनकी सहायता राशि जारी नहीं की गई। इन लाभार्थियों के ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उन्हें सहायता राशि जारी कर दी जाएगी।
जिला और तहसील कल्याण अधिकारी से भी मिलेगी जानकारी
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति संबंधित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने इच्छुक और लंबित आवेदकों से नई ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से आवेदन करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें सत्यापन पूरा करवाने को कहा गया है, ताकि पात्रता के अनुसार उनकी वित्तीय सहायता जारी की जा सके।