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Election / चंबा के सनवाल पंचायत वार्ड में मतदान रद्द, राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के दिए निर्देश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 36 Mins Ago • 1 Min Read

Election : चंबा जिले की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर-2 गुवारी में हुए पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया है। मतदान प्रक्रिया में नियमों के पालन से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने पुनर्मतदान कराने और नई पोलिंग पार्टी तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं।

चंबा

वार्ड नंबर-2 गुवारी में चुनाव प्रक्रिया निरस्त

राज्य निर्वाचन आयोग ने चंबा जिले के तीसा विकासखंड की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर-2 गुवारी में 26 मई को हुए पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया है। आयोग ने संबंधित वार्ड में सभी पांच पदों के लिए पुनर्मतदान कराने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चंबा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।

मतदान प्रक्रिया में नियमों के पालन को लेकर रिपोर्ट

आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ मतदाताओं को निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी किए बिना कंपेनियन (सहायक) की सहायता से मतदान करने की अनुमति दी गई। आयोग ने इस मामले की समीक्षा के बाद इसे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियमों के अनुपालन का विषय माना।

नियम-61 का किया गया उल्लेख

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम-61 के तहत केवल दृष्टिबाधित अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ मतदाता ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी साथी की सहायता से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक घोषणा और अन्य औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है। आयोग के अनुसार संबंधित मतदान केंद्र में इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

पुरानी पोलिंग पार्टी हटाने के निर्देश

आयोग ने वार्ड नंबर-2 गुवारी में पहले से संपन्न मतदान को अमान्य घोषित करते हुए निर्देश दिए हैं कि उपयोग किए गए बैलेट बॉक्स सील कर सुरक्षित रखे जाएं तथा अगली अनुमति तक उन्हें न खोला जाए। साथ ही पहले तैनात पोलिंग पार्टी को चुनाव ड्यूटी से हटाकर नई पोलिंग पार्टी नियुक्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। पुनर्मतदान के लिए नए बैलेट पेपर और नई मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

30 मई को पुनर्मतदान, 31 मई को मतगणना

निर्वाचन आयोग के अनुसार वार्ड नंबर-2 गुवारी में सभी पांच पदों के लिए पुनर्मतदान 30 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत सनवाल के मतों की गणना 31 मई को सुबह 9 बजे से विकासखंड मुख्यालय में की जाएगी।

सुरक्षा और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश

आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्मतदान के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, व्यापक सूचना प्रसार तथा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा गया है।

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