Election / हिमाचल पंचायत चुनाव में मतदान प्रक्रिया में त्रुटि, शिमला में चार पोलिंग अधिकारी निलंबित
Election : शिमला जिले के पंचायत चुनाव में मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रक्रियात्मक त्रुटि सामने आने के बाद पोलिंग पार्टी संख्या-65 के चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है। प्रशासन ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान करवाने का निर्णय लिया है।
शिमला
मतदान केंद्र पर प्रक्रियात्मक त्रुटि के बाद कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में त्रुटि पाए जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने पोलिंग पार्टी संख्या-65 के सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला रामपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत नरैन के वार्ड नंबर-1 स्थित मतदान केंद्र ब्रांदली-1 से जुड़ा है, जहां मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की शिकायत सामने आई।जांच के दौरान पाया गया कि मतदान कक्ष के भीतर एरो क्रॉस मार्क सील के साथ नोटा (NOTA) की रबर स्टांप भी उपलब्ध थी। एक मतदाता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया। शिकायत में बताया गया कि मतदाता ने अनजाने में उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के स्थान पर नोटा की मुहर का उपयोग कर दिया। मामले की सूचना सहायक रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचने तक कुल 124 मतदाता मतदान कर चुके थे।
चुनाव प्रक्रिया रोकी गई, 30 मई को दोबारा मतदान
प्रशासन ने इसे चुनाव प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियात्मक लापरवाही मानते हुए संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में तैनात कर्मचारियों से पूर्ण सतर्कता और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।निर्वाचन विभाग के अनुसार अब संबंधित वार्ड में दोबारा मतदान 30 मई 2026 को कराया जाएगा। प्रशासन की ओर से मतदाताओं को नई मतदान तिथि की जानकारी उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से पूरी की जा सके।
इन अधिकारियों पर हुई निलंबन कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रीसाइडिंग अधिकारी टीजीटी अनिल कुमार, एलटी प्रकाश चंद, पोलिंग अधिकारी राज कुमार, पोलिंग अधिकारी मुनिश बहाली और जेओए (आईटी) रमेश चंद के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है। आदेशों में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय रामपुर रहेगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्वाचन विभाग की ओर से भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मतदान कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।