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FIR / चेस्टर हिल प्रोजेक्ट विवाद में एफआईआर दर्ज, पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व अधिकारियों पर मामला दर्ज

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

FIR : पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा छोटा शिमला थाना में शिकायत दर्ज कर चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शिकायत में पूर्व अधिकारियों पर मानहानि और झूठे आरोप लगाने से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया है तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिमला

एफआईआर दर्ज होने का मामला

छोटा शिमला थाना में दर्ज शिकायत के आधार पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के पूर्व चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी तथा पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से लगाए गए कुछ आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा तथा लंबे प्रशासनिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने के बाद मामले को दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूरा मामला सोलन जिले में विकसित किए जा रहे चेस्टर हिल प्रोजेक्ट से संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर पिछले कुछ समय से विभिन्न स्तरों पर आरोप और स्पष्टीकरण सामने आते रहे हैं।

शिकायत और आरोपों का विवरण

पुलिस को दी गई शिकायत में संजय गुप्ता ने कहा है कि 24 मार्च को पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप निराधार थे। शिकायत के अनुसार उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने, पद के दुरुपयोग करने तथा आय संबंधी तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप लगाए गए थे। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन आरोपों की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई, लेकिन जांच में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त तथ्य सामने नहीं आए। चेस्टर हिल प्रोजेक्ट को लेकर पहले यह आरोप लगाया गया था कि परियोजना से जुड़े मामलों में प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ और कथित अनियमितताओं की जांच प्रभावित की गई। इसके अतिरिक्त मोहाली में भूमि खरीद से जुड़े कुछ आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड और जांच प्रक्रियाओं में इन आरोपों को कानूनी रूप से स्थापित करने योग्य पर्याप्त आधार नहीं मिलने की बात सामने आई थी।

जांच और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे पहले विनय शर्मा द्वारा दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। वहीं, संजय गुप्ता की ओर से शिकायत दिए जाने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351, धारा 248 और धारा 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित दस्तावेजों, सार्वजनिक बयानों और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच कर रही है। शिकायत में पूर्व रेरा चेयरमैन श्रीकांत बाल्दी द्वारा दिए गए कुछ बयानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें सोलन प्रशासन, एसडीएम रिपोर्ट और कथित प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े आरोप शामिल थे। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच नियमानुसार की जाएगी और उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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