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Fraud / नाहन में पत्रकारिता से जुड़े दावे पर 11 हजार रुपये की रसीद जारी करने के आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 10 Hours Ago • 1 Min Read

Fraud : नाहन में एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पत्रकारिता से जुड़े दावे और धनराशि वसूली के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बिना अनुमति इंटरव्यू लेने, धनराशि से संबंधित रसीद जारी करने और विभिन्न व्यक्तियों पर दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाहन

शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मामला

थाना सदर नाहन में अनिल कुमार ठाकुर पुत्र स्वर्गीय शादी राम निवासी गांव एवं डाकघर पंजाहल, तहसील नाहन द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार 21 मई 2026 को सतीश कुमार नामक व्यक्ति अपने चालक हरि दत्त शर्मा के साथ कार नंबर HR02BB-0944 में पंजाहल क्षेत्र में पहुंचा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों व्यक्तियों ने बिना पूर्व अनुमति उनका इंटरव्यू लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया उनकी सहमति के बिना की गई और इसके बाद उनसे धनराशि की मांग की गई।

11 हजार रुपये की रसीद जारी करने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि इंटरव्यू के बाद 11,000 रुपये की रसीद जारी की गई और उक्त राशि ली गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति स्वयं को एक समाचार चैनल से जुड़ा बताकर क्षेत्र में गतिविधियां संचालित कर रहा था। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इलाके में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी लिए गए तथा उनसे भी 11,000 रुपये की रसीद जारी किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इन आरोपों को शिकायत का हिस्सा मानते हुए जांच में शामिल किया है।

पंचायत प्रधान और अन्य स्थानीय व्यक्ति से जुड़े आरोप

शिकायत के अनुसार 30 मई 2026 को पंचायत प्रधान ललिता देवी का भी बिना अनुमति इंटरव्यू लिया गया और उनके नाम पर 11,000 रुपये की रसीद जारी की गई। इसके अतिरिक्त शिकायत में कहा गया है कि राजेश कुमार के खेत में चल रहे जेसीबी कार्य की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बिना अनुमति की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा 11,000 रुपये की रसीद के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस इन सभी आरोपों की तथ्यात्मक जांच कर रही है।

अनुमति और पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर सवाल

शिकायत में कहा गया है कि पंचायत प्रधान ललिता देवी द्वारा रिपोर्टिंग और कवरेज से संबंधित प्रशासनिक अनुमति तथा अन्य दस्तावेज दिखाने का अनुरोध किया गया था। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति कोई वैध अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि उसके पास मौजूद प्रेस पहचान पत्र हरियाणा राज्य से जारी बताया गया है। शिकायतकर्ता ने रिपोर्टिंग अधिकारों और संबंधित गतिविधियों की वैधता को लेकर भी प्रश्न उठाए हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना सदर नाहन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 308(2), 329(3) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका, दस्तावेजों की वैधता तथा धनराशि से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। मामले में साक्ष्य एकत्र करने और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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