Government Decision: हिमाचल सरकार ने पेंशनरों के बकाया भुगतान आदेश में किया संशोधन
Government Decision: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से संबंधित आदेश में संशोधन किया है। वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पेंशन की अधिकतम सीमा 80,000 रुपये से बढ़ाकर 1,12,096 रुपये और पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा 46,000 रुपये से बढ़ाकर 67,248 रुपये कर दी है।
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वित्त विभाग ने पूर्व आदेश के पैरा-1 और पैरा-2 में बदलाव करते हुए संशोधित व्यवस्था स्पष्ट की है। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नई सीमाओं से जुड़े प्रावधान संबंधित तालिका में पुराने प्रावधानों के स्थान पर लागू माने जाएंगे। यह संशोधन निर्धारित अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र पारिवारिक पेंशनरों के बकाया भुगतान की गणना से संबंधित है। विभागों को संशोधित सीमाओं और पहले जारी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार प्रत्येक मामले की जांच करने को कहा गया है।

बेसिक पेंशन के आधार पर होगी गणना
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से कम है तो बकाया राशि की गणना उसी राशि के अनुरूप की जाएगी। यदि बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक है तो संबंधित प्रावधानों के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। पेंशन वितरण प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को प्रत्येक पात्र मामले में बकाया राशि की सही गणना करने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेंशन और पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की गणना कर निर्धारित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें। संशोधित आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कोषागार अधिकारियों, महालेखाकार और संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक पेंशनरों से संबंधित मामलों पर लागू होगी।