सोलन, 26 फरवरी 2025।
हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर स्टंट करने वाले युवक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। युवक ने सोलन जिले के शमलेच टनल में हाईवे पर खतरनाक स्टंट करते हुए एक वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया है।
क्या है मामला?
- 25 फरवरी को शिमला निवासी युवक ने सोलन के शमलेच टनल (एनएच-05) पर बाइक से खतरनाक स्टंट किया और उसकी रील फेसबुक पर अपलोड कर दी।
- वीडियो वायरल होते ही साइबर सेल ने इसे नोटिस कर पुलिस थाना सदर सोलन में मामला दर्ज कराया।
- युवक की पहचान मंजुल पुत्र राजेश निवासी ढाडी गुनसा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला के रूप में हुई है।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
- एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक लंबे समय से इस तरह के खतरनाक स्टंट कर रहा था।
- स्टंट न केवल उसकी अपनी जान के लिए खतरा था, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर रहा था।
- आरोपी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
क्या कहता है कानून?
- सार्वजनिक सड़क पर स्टंट करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध है।
- अनुचित और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
- सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी कानूनी दायरे में आ सकता है।
युवाओं के लिए सबक
सड़क पर स्टंट करना खुद की और दूसरों की जान को जोखिम में डालने जैसा है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
- ऐसी हरकतों से बचें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
- सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए जान जोखिम में डालना गैर-जिम्मेदाराना हरकत है।
- इस तरह की घटनाओं पर पुलिस की कड़ी नजर है, और कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा।
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