HNN / शिमला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम और वीवपैट मतगणना के बाद भी छह माह तक सुरक्षित रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे दिन भी मतगणना का प्रशिक्षण देते हुए कहा है कि मतगणना के बाद सभी प्रत्याशियों के एजेंटों के हस्ताक्षर कराने अनिवार्य हैं।
आयोग चाहता है कि मतगणना के बाद किसी भी विवाद से बचा जा सके। मतगणना केंद्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव नतीजे घोषित होते ही अधिकृत एजेंटों के मौके पर ही तुरंत हस्ताक्षर कराए जाएं। ये एजेंट वही होने चाहिए, जिनको प्रत्याशियों के अधिकृत पत्र पर मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए चुनाव आयोग के फोटो पहचानपत्र पत्र जारी किए हों।
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