हिमाचल में ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत बदली प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों के लिए जारी अधिसूचना
राज्य में ग्रामीण विकास विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के लिए संशोधित कानूनी प्रावधान लागू किए हैं। विभाग के अनुसार पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को नए मिशन के तहत समायोजित किया जाएगा तथा सेवा शर्तों से संबंधित विस्तृत नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
शिमला
ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए नए आदेश
ग्रामीण विकास विभाग ने जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था से संबंधित नए कानूनी प्रावधान लागू कर दिए हैं। विभाग के सचिव सी. पालरासू द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों को नए मिशन के तहत समायोजित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों और जिला स्तर के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
1 जुलाई से लागू मानी जाएगी नई प्रशासनिक व्यवस्था
अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से ग्राम रोजगार सेवक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट, तकनीकी स्टाफ तथा अन्य संबंधित श्रेणियों के कर्मचारियों को नए कानून की धारा-21 के अंतर्गत स्थानांतरित माना जाएगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह नई नियुक्ति के रूप में प्रभावी होगी। साथ ही वर्ष 2007 से 2022 के बीच जारी मनरेगा से संबंधित पूर्व नीतियां, दिशा-निर्देश और कार्यालयी पत्र 1 जुलाई से प्रभावहीन माने जाएंगे।
सेवा नियम अलग से होंगे अधिसूचित
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की पात्रता, सेवा शर्तें, अवकाश, अनुशासनात्मक प्रावधान तथा सेवा समाप्ति से संबंधित विस्तृत नियम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। नए नियम लागू होने तक सभी कर्मचारी पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे ताकि ग्रामीण विकास और रोजगार से संबंधित कार्यों का संचालन प्रभावित न हो।
सभी संबंधित विभागों को भेजे गए आदेश
विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों तथा सभी विकास खंड अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
