सोलन में नदी-नालों के किनारे जाने और पिकनिक पर दो माह के लिए प्रतिबंध लागू
मानसून के दौरान जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलन जिला प्रशासन ने नदी-नालों और खड्डों के किनारे जाने, स्नान करने तथा अनधिकृत पर्यटन एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे, जबकि संबंधित विभागों को इनके अनुपालन के निर्देश भी दिए गए हैं।
सोलन
जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए आदेश
जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने मानसून के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नदी-नालों, खड्डों और संवेदनशील जल निकायों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लगातार वर्षा के दौरान जलस्तर में अचानक वृद्धि की संभावना को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है।
इन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार जिला सोलन की सीमा में अश्वनी खड्ड, इसके दोनों किनारों और आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार की अनधिकृत पर्यटन एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा स्थित गिरी पुल के समीप गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र में भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
स्नान और पिकनिक पर भी पूर्ण रोक
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदी और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में मौजूद लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी कारण एहतियात के तौर पर इन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई है।
पुलिस और पर्यटन विभाग को दिए गए निर्देश
जिला दंडाधिकारी ने स्थानीय पुलिस को जिला पर्यटन अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने, आवश्यक सूचना पट्ट लगाने तथा लोगों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है, ताकि मानसून अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
दो माह तक प्रभावी रहेंगे आदेश
प्रशासन के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों से अपील की है कि वे मानसून अवधि के दौरान नदी-नालों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।