HRTC कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एक्ट लाने की दिशा में प्रयास जारी
एचआरटीसी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग पर चर्चा जारी है। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि चालक और परिचालक ड्यूटी के दौरान विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं। उनका मानना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान आवश्यक हैं।
सोलन
सुरक्षा एक्ट को लेकर रखी बात
एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के संगठन मंत्री बालकिशन ने कहा कि निगम के चालक और परिचालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एक्ट लागू किए जाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि यह मांग लंबे समय से कर्मचारियों और यूनियन की ओर से उठाई जाती रही है। उनके अनुसार सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिदिन विभिन्न मार्गों पर लंबी दूरी की सेवाएं संचालित करनी पड़ती हैं, जहां कई बार उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े स्पष्ट कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की गई है।
ड्यूटी के दौरान आती हैं चुनौतियां
बालकिशन ने कहा कि एचआरटीसी के चालक और परिचालक प्रदेश के दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं। ड्यूटी के दौरान उन्हें कई बार यात्रियों से जुड़े विवादों, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था होना आवश्यक है। यूनियन का मानना है कि सुरक्षा संबंधी स्पष्ट प्रावधान होने से कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सुविधा मिलेगी।
कर्मचारियों को मिलेगा संरक्षण
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुरक्षा एक्ट लागू होने की स्थिति में चालक और परिचालकों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध हो सकेगा। इससे ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित घटना या व्यवधान की स्थिति में कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के तहत सहायता मिल सकेगी। बालकिशन ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा केवल कार्यस्थल से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की सुचारू व्यवस्था से भी संबंधित है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर सरकार के स्तर पर सकारात्मक विचार किया जा रहा है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांग पर उचित निर्णय लिया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मांग
यूनियन की ओर से लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान लागू किए जाएं। बालकिशन ने कहा कि सुरक्षा एक्ट लागू होने से कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि वे बिना किसी अनावश्यक दबाव या जोखिम के अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। यूनियन ने उम्मीद जताई है कि संबंधित स्तर पर चल रही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।