शिमला में वोल्वो बस चालक मारपीट मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
शिमला में एचआरटीसी वोल्वो बस चालक से मारपीट मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर कच्चीघाटी क्षेत्र में हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें बस चालक ने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।
शिमला
अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली से शिमला आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की वोल्वो बस के चालक के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कच्चीघाटी क्षेत्र में हुई थी घटना
पुलिस के अनुसार घटना रविवार सुबह बालूगंज थाना क्षेत्र के कच्चीघाटी इलाके में कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर हुई थी। एचआरटीसी की वोल्वो बस दिल्ली से शिमला आ रही थी। इसी दौरान बस चालक ने हरियाणा नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक किया। आरोप है कि इसके बाद स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने बस को बीच रास्ते में रुकवा लिया।
बस चालक ने मारपीट का आरोप लगाया
बस चालक की शिकायत के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार महिला समेत चार लोगों ने उसके साथ मारपीट की। घटना में चालक को सिर और नाक पर चोटें आईं। घटना के समय बस में यात्री भी मौजूद थे। मामले की सूचना मिलने के बाद बालूगंज पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में लिया।
मामले की जांच जारी
पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया था। बुधवार को एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच प्रक्रिया जारी है और पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है।