कांगड़ा में चुनावों को लेकर डीएम के आदेश, लाइसेंसी हथियार पुलिस थाने या विक्रेता के पास जमा करने के निर्देश
Himachalnow / कांगड़ा
धर्मशाला में जिला दण्डाधिकारी द्वारा आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार निर्धारित स्थान पर जमा कराने होंगे।
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शस्त्र रखने पर प्रतिबंध संबंधी आदेश
जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कांगड़ा जिले की सीमा में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र या घातक हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
लाइसेंसी हथियार जमा करने के निर्देश
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने हथियार तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाने होंगे। प्रशासन ने यह प्रक्रिया अनिवार्य करते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि चुनाव अवधि के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
आदेश की अवधि और प्रभाव
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और पंचायती राज चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार इस अवधि में जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।