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कांगड़ा में 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मामलों के निपटारे का अवसर

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Himachalnow / कांगड़ा

धर्मशाला में 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष चिराग भानू सिंह ने दी। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी न्यायालयों में लंबित और पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।

कांगड़ा

लोक अदालत का उद्देश्य और प्रक्रिया
अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र और आपसी सहमति से समाधान करना है। इसमें बैंक संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस मामले, ट्रैफिक चालान सहित कई प्रकार के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया से लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी कार्यवाही से राहत मिलती है और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित होता है।

मामले प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि यदि कोई पक्ष अपने मामले को आपसी समझौते के आधार पर निपटाना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित मामले को लोक अदालत में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों की सहमति से अंतिम समाधान किया जाएगा। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होता है।

जनता से अपील और संपर्क सुविधा
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में भाग लें। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के दूरभाष नंबर 01892-222370 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उपमंडलीय स्तर पर धर्मशाला, कांगड़ा, देहरा, पालमपुर, नूरपुर, बैजनाथ, ज्वाली और इंदौरा के संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट और टोल फ्री नंबर 15100 पर भी सुविधा उपलब्ध है।