Lok Adalat / 12 सितम्बर को आयोजित होगी वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौतायोग्य मामलों का होगा निस्तारण
Lok Adalat : 12 सितम्बर 2026 को चम्बा जिला न्यायालय परिसर और उप-मंडल न्यायालय तीसा में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक समझौतायोग्य मामलों के निस्तारण और आमजन से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
चम्बा
12 सितम्बर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा के सचिव एकांश कपिल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के तत्वावधान में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर (शनिवार) को किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, चम्बा तथा उप-मंडल न्यायालय, तीसा में आयोजित होगी, जहां विभिन्न श्रेणी के समझौतायोग्य मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
त्वरित और कम खर्चीली न्याय व्यवस्था का माध्यम
सचिव एकांश कपिल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक प्रभावी, सरल, त्वरित और कम खर्चीला माध्यम है। इसके माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर अपने विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है, अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा सामान्य परिस्थितियों में इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता। जिन मामलों में न्यायालय शुल्क जमा किया गया है, उनमें समझौता होने पर नियमानुसार न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है।
इन मामलों का किया जाएगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक अनादरण) से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण (MACT), वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, धन वसूली संबंधी मामले, बैंक ऋण विवाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल से जुड़े विवाद, दीवानी वाद, राजस्व प्रकृति के समझौतायोग्य मामले तथा अन्य समझौते योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व-वाद (प्री-लिटिगेशन) मामलों को भी आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकेगा।
अधिक मामलों की पहचान करने के निर्देश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के सभी न्यायालयों से अधिक से अधिक समझौतायोग्य मामलों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। साथ ही अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने मुवक्किलों को लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सके।
जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों, ग्राम पंचायतों, शिक्षण संस्थानों, पैरा लीगल वालंटियर्स तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली की जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने अथवा अपने मामले को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्बा से दूरभाष 01899-226309 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त secy-dlsa-cha-hp@gov.in ई-मेल आईडी के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।