माल रोड के नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश पर 20 हजार रुपये का चालान, वीडियो के आधार पर कार्रवाई
मनाली के माल रोड स्थित प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश के मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये का ई-चालान जारी किया। पुलिस और परिवहन विभाग ने वाहन की पहचान कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की तथा यातायात नियमों के पालन की अपील की।
मनाली
वायरल वीडियो के आधार पर यातायात नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
मनाली के माल रोड पर नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन प्रवेश करने के मामले में पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये का चालान जारी किया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें चंडीगढ़ पंजीकरण संख्या वाला एक वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में चलता हुआ दिखाई दिया था। माल रोड मनाली का प्रमुख पैदल मार्ग है, जहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा गया है।
सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर हुई पहचान
जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 10:30 बजे की बताई गई है। वीडियो वायरल होने के बाद मनाली पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने वाहन की पहचान के लिए जांच शुरू की। वाहन संख्या के आधार पर मालिक और वाहन का विवरण प्राप्त किया गया, जिसके बाद नियमानुसार ऑनलाइन ई-चालान जारी किया गया। अधिकारियों के अनुसार वाहन चालक ने नो-एंट्री और प्रतिबंधित मार्ग से संबंधित यातायात नियमों का उल्लंघन किया था।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरक्षी मेहर चंद की ओर से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194/115 के अंतर्गत 20,000 रुपये का चालान किया गया। यह प्रावधान नो-एंट्री, वन-वे अथवा प्रतिबंधित मार्गों में वाहन चलाने जैसे मामलों में लागू किया जाता है। पुलिस का कहना है कि पर्यटक स्थलों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता
मनाली प्रशासन के अनुसार माल रोड प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की आवाजाही वाला क्षेत्र है। इसी कारण यहां वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में वाहन प्रवेश से दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है और पैदल चलने वालों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसलिए नियमों के उल्लंघन के मामलों में नियमित निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
यातायात नियमों के पालन की अपील
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि माल रोड और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश वर्जित है तथा नियमों का पालन सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।