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Dry Day / नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत 15 मई शाम से 17 मई तक ड्राई डे घोषित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Dry Day : नगर निगम मंडी चुनाव 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने 15 मई शाम 3 बजे से 17 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रशासन की ओर से मतगणना दिवस 31 मई को भी शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

मंडी

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगा प्रतिबंध

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मंडी चुनाव 2026 के दृष्टिगत मतदान क्षेत्र में 15 मई सांय 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। आदेश राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 30-1 के तहत जारी किए गए हैं।

शराब की बिक्री और वितरण पर रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, शराब की दुकान अथवा सार्वजनिक और निजी स्थान पर शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।

मतगणना दिवस पर भी रहेगा ड्राई डे

प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मतगणना दिवस 31 मई को भी ड्राई डे लागू रहेगा। संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 30-1 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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