मणिमहेश यात्रा 2026 : छोटी पानी की बोतलों और नमकीन पैकेटों की बिक्री पर रोक, पंजीकरण अनिवार्य
श्री मणिमहेश यात्रा 2026 को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए चंबा जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर छोटी क्षमता वाली पानी की बोतलों, नमकीन सहित अन्य छोटे प्लास्टिक पैकेटों और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य रहेगा और बिना पंजीकरण यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हड़सर से डल झील तक व्यवस्थाओं का निरीक्षण
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हड़सर से डल झील मणिमहेश तक पूरे यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों को सभी काम निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए प्रतिबंध
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यात्रा मार्ग पर छोटी पानी की बोतलों और नमकीन सहित अन्य छोटे प्लास्टिक पैकेटों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दुकानदारों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। प्रशासन के अनुसार, छोटी प्लास्टिक बोतलें और पैकेजिंग सामग्री यात्रा के दौरान अधिक कचरा पैदा करती हैं, जिससे मणिमहेश घाटी के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक सुंदरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी रहेगी बंद
यात्रा मार्ग पर बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस कदम को आवश्यक बताया है।
पुल, सड़क और ग्लेशियर प्वाइंट के कार्यों की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान धन्छौ के समीप दुनाली में पैदल पुल और सड़क की मरम्मत के साथ सुंदरासी से ऊपर ग्लेशियर प्वाइंट पर चल रहे मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।