हिमाचल में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक से बिजली-पानी तक के मामलों का होगा निपटारा
हिमाचल प्रदेश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें लंबित और मुकदमे से पहले के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का अवसर मिलेगा। बैंक, श्रम, बिजली-पानी के बिल और वैवाहिक विवादों से जुड़े मामले भी सुनवाई के लिए रखे जा सकेंगे। लोग संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण से मार्गदर्शन ले सकते हैं।
धर्मशाला/कांगड़ा
इन मामलों को रखा जा सकेगा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लोक अदालत लगाई जाएगी।
लोक अदालत में बैंक संबंधी मामलों, श्रम विवादों, बिजली और पानी के बिलों, वैवाहिक विवादों तथा लंबित मुकदमों की सुनवाई होगी। मुकदमा दायर करने से पहले किसी व्यक्ति या विभाग के साथ समझौता चाहने वाले लोग संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं। मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।
जानकारी और आवेदन के लिए संपर्क
अधिक जानकारी या सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों से संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 01892-222370; उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, धर्मशाला: 01892-222018; कांगड़ा: 01892-264808; देहरा: 01970-233599; पालमपुर: 01894-231614; नूरपुर: 01893-220770; बैजनाथ: 01894-262477; जवाली: 01893-264307 और इंदौरा: 01893-241210।
समस्या ऑनलाइन भेजने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके भी सहायता मिलेगी। शर्मा ने लोगों से लोक अदालत में भाग लेकर आपसी सहमति से मामलों का समाधान कराने की अपील की।