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NDPS / कांगड़ा में एनडीपीएस मामले में दोषी को आठ वर्ष का कठोर कारावास, अदालत ने लगाया एक लाख रुपये जुर्माना

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 55 Mins Ago • 1 Min Read

NDPS : एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े वर्ष 2022 के मामले में कांगड़ा स्थित अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

कांगड़ा

एनडीपीएस मामले में अदालत का फैसला

हिमाचल प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट, कांगड़ा के न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर ने वर्ष 2022 के एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक मामले में आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने बुधवार को अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था मामला

जिला न्यायवादी संजीव राणा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में 16 सितंबर 2022 को एफआईआर संख्या 168/2022 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दर्ज की गई थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर नियमित सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

26 गवाहों के बयान के बाद सुनाया गया निर्णय

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष के समर्थन में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार नायब कोर्ट हैरी सिंह ने भी सुनवाई के दौरान गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

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