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NDPS / 3.115 किलोग्राम चरस तस्करी मामले में दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

NDPS : कुल्लू की विशेष अदालत ने 3.115 किलोग्राम चरस बरामदगी से जुड़े मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 13 वर्ष के कठोर कारावास और 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

कुल्लू

एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाया गया फैसला

विशेष न्यायाधीश-प्रथम कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा-20 के तहत दोषी पाए गए झुडू राम, निवासी गांव गलिंगचा, डाकघर बठाहड़, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के आदेशानुसार यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 30 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2022 में एसआईयू टीम ने की थी बरामदगी

जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 अक्तूबर 2022 को एसआई नारायण लाल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट (एसआईयू) कुल्लू की टीम मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चिपनी के समीप तुंग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी झुडू राम के कब्जे से 3.115 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद थाना बंजार में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हुई सुनवाई

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को सिद्ध करने के लिए 13 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए निर्धारित सजा सुनाई।

न्यायालय के आदेश के अनुसार होगी कार्रवाई

अदालत के निर्णय के अनुसार आरोपी को निर्धारित कारावास और जुर्माने की सजा का पालन करना होगा। यह फैसला एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर सुनाया गया है।

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