NDPS / पांवटा साहिब में तस्करी केस से जुड़ी 31.83 लाख की संपत्ति फ्रीज, SAFEMA ने की पुष्टि
NDPS / पांवटा साहिब में नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी और उसके परिजनों के नाम दर्ज 31,83,579.10 रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश को सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दे दी है। नशीले कैप्सूल की बरामदगी के बाद पुलिस की वित्तीय जांच में इन संपत्तियों का पता चला था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई थी।
सिरमौर/पांवटा साहिब
कैप्सूल बरामदगी के बाद वित्तीय जांच
पांवटा साहिब पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 25/2026 के तहत आरोपी फिरोज आलम निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से 1,300 खुले ADL Spasmed कैप्सूल और 96 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे। पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच आगे बढ़ने पर आरोपी और उसके परिजनों के नाम अर्जित संपत्तियों की जानकारी सामने आई, जिसके बाद उनकी वित्तीय जांच की गई।
पुलिस ने जांच के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की। सक्षम प्राधिकारी, SAFEMA एवं NDPS Act, नई दिल्ली ने कुल 31,83,579.10 रुपये मूल्य की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है। सिरमौर पुलिस के अनुसार, नशा तस्करी के मामलों में कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई जारी रखी जाएगी।