Dry Day / हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए चरणबद्ध तरीके से ड्राई-डे लागू करने संबंधी आदेश जारी
Dry Day : हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से ड्राई-डे लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक चरण के मतदान से 48 घंटे पहले संबंधित पंचायत क्षेत्रों में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण तथा सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
शिमला
पंचायती राज चुनावों को लेकर जारी किए निर्देश
हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से ड्राई-डे लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान से 48 घंटे पहले संबंधित पंचायत क्षेत्रों में शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य में पंचायती राज चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं और प्रत्येक चरण के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
पहले चरण के लिए 24 मई से लागू होगा प्रतिबंध
प्रशासन के अनुसार पहले चरण का मतदान 26 मई को निर्धारित है। जिन पंचायत क्षेत्रों में इस दिन मतदान होगा, वहां 24 मई को दोपहर 3 बजे से ड्राई-डे लागू कर दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में यह प्रतिबंध मतदान प्रक्रिया और मतगणना पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्धारित आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी जारी रहेगा आदेश
दूसरे चरण का मतदान 28 मई को प्रस्तावित है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में 26 मई को दोपहर 3 बजे से ड्राई-डे लागू होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 30 मई को करवाया जाएगा, जिसके लिए 28 मई को दोपहर 3 बजे से शराब बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।
होटल, बार और शराब विक्रय केंद्र रहेंगे बंद
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ड्राई-डे के दौरान संबंधित क्षेत्रों में होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार, क्लब और शराब के ठेकों सहित सभी सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित अवधि में शराब विक्रय केंद्र और बार बंद रहेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और आबकारी विभाग को निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रोहड़ू नगर परिषद चुनाव को लेकर विशेष अधिसूचना
रोहड़ू नगर परिषद चुनावों को लेकर प्रशासन ने अलग से अधिसूचना जारी की है। 22 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर बुधवार दोपहर 3 बजे से पूरे क्षेत्र में ड्राई-डे लागू किया गया है। यह प्रतिबंध मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है।
