Pensioners: हिमाचल में छूटे पेंशनरों को मिलेगा 35 फीसदी एरियर, वित्त विभाग के संशोधित आदेश जारी
Pensioners: हिमाचल प्रदेश में पहले तय नियमों के कारण भुगतान सूची से बाहर रहे पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को अब कुल बकाया एरियर का 35 फीसदी हिस्सा मिलेगा। वित्त विभाग ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन के एरियर भुगतान से जुड़े पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसका लाभ निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले तृतीय श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाएगा।
शिमला
वित्त विभाग की ओर से 11 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के एरियर भुगतान से संबंधित 18 अगस्त और 21 अगस्त, 2026 के कार्यालय ज्ञापनों में आंशिक बदलाव किया गया है। संशोधित आदेश में तालिका के तहत निर्धारित 40 हजार रुपये तक की बेसिक पेंशन और 24 हजार रुपये तक की पारिवारिक पेंशन वाली सीमा का प्रावधान हटा दिया गया है। यह बदलाव उन पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए किया गया है, जो पहले निर्धारित श्रेणी में शामिल नहीं हो पाए थे।
घोषणा पत्र देने पर जारी होगा एरियर
संशोधन के बाद पात्रता के दायरे से बाहर रह गए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को कुल बकाया एरियर का 35 फीसदी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पेंशनर को अपने विभाग या बैंक के पास अंडरटेकिंग यानी घोषणा पत्र जमा करना होगा। घोषणा पत्र में यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि संबंधित पेंशनर हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा से तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही संशोधित आदेशों के अनुसार एरियर भुगतान किया जाएगा।
बैंकों और भुगतान प्राधिकरणों को निर्देश
वित्त विभाग ने संशोधित व्यवस्था लागू करने के लिए सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। उन्हें प्रत्येक मामले में पेंशन और पारिवारिक पेंशन के एरियर का भुगतान समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों तथा नए कार्यालय ज्ञापनों की शर्तों के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस निर्णय से लंबे समय से एरियर भुगतान का इंतजार कर रहे पात्र तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।