Loading...

Pensioners: हिमाचल बिजली बोर्ड में 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जरूरी, भुगतान हो सकता है प्रभावित

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 4 Hours Ago • 1 Min Read

Pensioners: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को वर्ष 2026-27 के लिए 30 नवंबर 2026 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर उसका सत्यापन करवाना होगा। बोर्ड प्रबंधन के अनुसार यह प्रक्रिया 1 अक्तूबर से शुरू होगी। निर्धारित अवधि में प्रमाणपत्र जमा नहीं होने पर संबंधित पेंशनर का पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।

शिमला

वित्त विभाग के निर्देशों के तहत जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया इस बार पूरी तरह डिजिटल रहेगी। पेंशनरों को जीवन प्रमाण प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बोर्ड प्रबंधन का कहना है कि इससे सत्यापन में तेजी और पारदर्शिता आएगी। पेंशनर कॉमन सर्विस सेंटर, लोक मित्र केंद्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाकघर और डाकियों की डोर स्टेप सेवा के माध्यम से प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं।

मोबाइल एप से भी जमा होगा प्रमाणपत्र

पेंशनर अपने मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण एप डाउनलोड करके घर से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार कर जमा कर सकते हैं। गंभीर बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण डिजिटल प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने वाले बुजुर्ग पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को इसकी अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या अधिकृत डॉक्टर से प्रमाणित मैन्युअल जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा।

बोर्ड प्रबंधन ने सभी पेंशनरों से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना 1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सत्यापन करवाने की अपील की है। प्रक्रिया से संबंधित किसी सहायता या अतिरिक्त जानकारी के लिए पेंशनर अपने संबंधित डीडीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में पेंशन भुगतान प्रभावित होने की आशंका रहेगी।

Related Topics: