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अंब प्राची हत्याकांड में आरोपी आसिफ मोहम्मद को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई सजा

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 3 Hours Ago • 1 Min Read

ऊना जिले के अंब उपमंडल में वर्ष 2022 में हुई 15 वर्षीय छात्रा प्राची की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी आसिफ मोहम्मद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है, जबकि मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 28 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए थे।

ऊना

विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

ऊना स्थित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश नरेश ठाकुर ने अंब के प्रतापनगर में वर्ष 2022 में हुई 15 वर्षीय छात्रा प्राची की हत्या के मामले में आरोपी आसिफ मोहम्मद को दोषी करार दिया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य द्वारा की गई।

5 अप्रैल 2022 को हुई थी घटना

अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 अप्रैल 2022 को प्रतापनगर निवासी 15 वर्षीय छात्रा प्राची अपने घर में अकेली थी। उसकी छोटी बहन स्कूल गई हुई थी, जबकि माता-पिता अपने कार्यस्थल पर थे। इसी दौरान आरोपी घर में प्रवेश कर गया और छात्रा की हत्या कर दी। शाम को जब परिवार के सदस्य घर लौटे तो छात्रा मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए और जांच शुरू की।

जांच के बाद आरोपी तक पहुंची पुलिस

घटना के बाद अंब पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से जांच की। जांच के दौरान स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का संदेह अखबार वितरण का कार्य करने वाले युवक आसिफ मोहम्मद पर गया। 7 अप्रैल 2022 को उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पेपर कटर भी बरामद किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

मामले में 28 गवाहों के बयान हुए दर्ज

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 28 गवाह अदालत में पेश किए। जांच से संबंधित साक्ष्य, बरामदगी और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 452 और धारा 201 के तहत भी तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के पिता का निधन

परिजनों के अनुसार आरोपी के पिता ताज मोहम्मद का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से प्रभावित था। परिवार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आरोपी को पुनः पुलिस अभिरक्षा में ले जाया गया।

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