Dry Day / राजगढ़ नगर पंचायत चुनाव से पहले ड्राई डे घोषित
Dry Day : नगर पंचायत राजगढ़ चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने 15 मई शाम 3 बजे से मतगणना पूरी होने तक ड्राई डे घोषित कर दिया है। चुनाव क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
राजगढ़
नगर पंचायत राजगढ़ चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी करते हुए चुनाव क्षेत्र में ड्राई डे घोषित कर दिया है। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम राजगढ़ राज कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 15 मई 2026 को शाम 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक नगर पंचायत राजगढ़ क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा नगर निकाय चुनाव के तहत 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। वहीं मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद नगर पंचायत राजगढ़ मुख्यालय में मतगणना प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 304(आर) के तहत यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि चुनाव क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, ढाबा, दुकान या अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर किसी भी प्रकार की शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले प्रभावी रहेगा और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी राज कुमार ने पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश जारी करते हुए चुनाव क्षेत्र में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। गौरतलब है कि नगर पंचायत राजगढ़ चुनाव को लेकर क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां चरम पर हैं और मतदान से पहले प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
