Road Closed / 6 से 16 अक्तूबर तक रजोल-धनोटू मार्ग के एक हिस्से पर नहीं चलेंगे वाहन
Road Closed / रजोल से धनोटू तक सड़क का एक हिस्सा 6 से 16 अक्तूबर, 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। पाइप कलवर्ट और सीसी पेवमेंट के निर्माण कार्य के कारण जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने यह आदेश जारी किया है। एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
धर्मशाला
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि निर्माण अवधि के दौरान रजोल-धनोटू सड़क के संबंधित हिस्से पर वाहनों का संचालन बंद रखा जाएगा। रजोल गांव पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग-154 से जुड़ा हुआ है, इसलिए गांव के लिए अलग यातायात डायवर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित अवधि में पाइप कलवर्ट और सीसी पेवमेंट का निर्माण पूरा करने के लिए वाहनों की आवाजाही पर यह रोक लगाई गई है।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध के दौरान एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। मौके पर मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन वाहनों के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आवश्यक सेवाओं का संचालन प्रभावित न हो।