Sanjauli Case / हिंदू संघर्ष समिति के चार पदाधिकारी गिरफ्तार, रिहाई की मांग पर चक्का जाम
Sanjauli Case : शिमला के संजौली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले के बाद दो युवकों से मारपीट और उनकी परेड करवाने के आरोप में हिंदू संघर्ष समिति के चार पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के विरोध में पीड़िता, उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने संजौली बाजार में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। देर रात तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर डटे रहे।
शिमला
गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे लोग
पुलिस ने हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक विजय शर्मा, सह संयोजक मदन ठाकुर, श्वेता चौहान और कल्पना शर्मा को गिरफ्तार किया है। इनमें विजय शर्मा और मदन ठाकुर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार दो गिरफ्तारियां शनिवार रात को की गईं जबकि दो अन्य पदाधिकारियों को रविवार को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने संजौली बाजार में चक्का जाम कर दिया और देर रात तक प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग भी की।

पीड़िता ने लगाए अतिरिक्त आरोप
पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन के दौरान पीड़िता ने कहा कि अन्य दो युवकों ने भी उसके साथ बदसलूकी की थी। उसने कहा कि जब तक समिति के पदाधिकारियों को रिहा नहीं किया जाता, वह थाने के बाहर अनशन पर बैठी रहेगी। प्रदर्शन के दौरान पीड़िता, उसके परिजन और स्थानीय लोग लगातार रिहाई की मांग करते रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति को देखते हुए नवबहार से संजौली की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए रोक दी गई।
अफवाहों पर परिजनों ने जताई आपत्ति
पीड़िता के पिता ने कहा कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि उनकी बेटी ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत बरकरार है और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।
मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निवासी उबैद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत और बयान में एक ही युवक का नाम दर्ज था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। हालांकि मामले में अन्य युवकों की भूमिका की भी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर पीड़िता के पूरक बयान भी दर्ज किए जाएंगे और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।