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सिरमौर के 270 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सहारा योजना की 24.30 लाख रुपये की सहायता राशि DBT से जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 9 Hours Ago • 1 Min Read

मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत सिरमौर जिले के 270 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए 24.30 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। अब इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा पात्र आवेदक ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नाहन

270 लाभार्थियों के खातों में भेजी गई सहायता राशि

जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जिला सिरमौर के 270 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए 24.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराई गई है।

अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करेगा योजना का संचालन

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन अब स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित तथा बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ आर्थिक रूप से कमजोर पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उपचार और दैनिक जीवन-यापन में सहयोग मिल सके।

इन बीमारियों के पात्र व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत कैंसर, किडनी फेलियर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किन्सन रोग सहित सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित तथा शारीरिक अक्षमता वाले पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को ही दिया जाता है और पात्र पाए जाने पर नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ई-कल्याण पोर्टल और लोकमित्र केंद्रों से कर सकते हैं आवेदन

योजना से वंचित पात्र व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नवीनतम नकल, राशन कार्ड, बैंक या डाकघर बचत खाते का विवरण, आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चार लाख रुपये तक का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण, तथा आवश्यकता अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अधिक जानकारी के लिए इन कार्यालयों से करें संपर्क

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला सिरमौर के तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगड़ाह, राजगढ़ और पच्छाद अथवा जिला कल्याण अधिकारी, सिरमौर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। विभाग ने पात्र व्यक्तियों से समय पर आवेदन करने और सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने की अपील की है।

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