सिरमौर में नगर पंचायत चुनाव के दौरान हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लागू
Himachalnow / नाहन
नाहन में उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका चुनाव के चलते जिला सिरमौर में विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लेकर परिणाम घोषित होने तक संबंधित नगर समिति और नगर पंचायत क्षेत्रों में आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार के घातक हथियार ले जाने पर रोक रहेगी।
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आदेश का दायरा और लागू क्षेत्र
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जिला सिरमौर के उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा, जो नगर समिति और नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने आधिकारिक कार्य के लिए आवश्यक हथियार रखने की अनुमति होगी, जबकि आम नागरिकों के लिए यह प्रतिबंध पूरी तरह प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि चुनाव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्यों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी
प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। चुनावी क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।