नगर निकाय चुनाव से पहले 48 घंटे का प्रचार प्रतिबंध लागू
सिरमौर जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत नाहन, पांवटा साहिब और राजगढ़ क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लागू किया है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और नियमानुसार संपन्न करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
नाहन
सिरमौर जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 304(बी) के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व कोई भी व्यक्ति चुनावी जनसभा, जुलूस, सार्वजनिक बैठक अथवा प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा। साथ ही टेलीविजन, सिनेमेटोग्राफी, लाउडस्पीकर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चुनाव प्रचार करने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के संगीत कार्यक्रम, नाट्य प्रदर्शन, सांस्कृतिक आयोजन या भीड़ आकर्षित करने वाले मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आदेश का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के संपन्न करवाना बताया गया है।उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में 17 मई को मतदान निर्धारित है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस विभाग, निर्वाचन अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को चुनाव क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सिरमौर जिले में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच चुकी हैं और प्रत्याशी अंतिम समय तक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं।
