Dry Day / सिरमौर पंचायत चुनाव के दौरान मतदान तिथियों और मतगणना दिवस पर ड्राई डे लागू रहेगा
Dry Day : सिरमौर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने मतदान और मतगणना तिथियों पर संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना पूर्ण होने तक शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।
नाहन
मतदान तिथियों को लेकर जारी किए गए आदेश
जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने ड्राई डे संबंधी आदेश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 26, 28 और 30 मई को होने वाली मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व ड्राई डे प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त 31 मई को पंचायत समितियों और जिला परिषद की मतगणना के दिन भी संबंधित क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
शराब की बिक्री और वितरण पर रहेगा प्रतिबंध
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी होटल, ढाबा, दुकान, शराब विक्रय केंद्र या अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्थान इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-त् के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संबंधित संस्थानों से चुनाव अवधि के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर प्रशासन की निगरानी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान और मतगणना केंद्रों के आसपास भी आवश्यक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न हो सके।