सिरमौर में जिला परिषद के 17 वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी
Himachalnow / नाहन
जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला परिषद के 17 वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर नई सूची लागू की गई है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जारी इस रोस्टर से जिले में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं।
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जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला परिषद सदस्य पदों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिला के विभिन्न विकास खंडों के 17 जिला परिषद वार्डों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक यह रोस्टर सचिव, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपीआईएल संख्या 32/2026 में पारित आदेशों की अनुपालना में जारी किया गया है। इसके साथ ही 6 अप्रैल 2026 को जारी पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर नई अधिसूचना लागू की गई है।
जारी रोस्टर के अनुसार नौहराधार और लाना भलटा जिला परिषद वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। जबकि ददाहू, करगाणू और नेरी कोटली वार्ड अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसी तरह दानाघाटी, रास्त, शिलाई, बनकला और त्रिलोकपुर वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। भगानी वार्ड को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा भाटांवाली वार्ड को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं टटियाणा, सतीन, धौला कुआ, पातलियों और सराहा जिला परिषद वार्ड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार जिला परिषद वार्डों का क्रम इस प्रकार है— वार्ड नंबर 1 नौहराधार (अनुसूचित जाति), 2 दानाघाटी (महिला), 3 रास्त (महिला), 4 शिलाई (महिला), 5 टटियाणा (अनारक्षित), 6 सतीन (अनारक्षित), 7 भगानी (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला), 8 भाटांवाली (अन्य पिछड़ा वर्ग), 9 पातलियों (अनारक्षित), 10 धौला कुआ (अनारक्षित), 11 बनकला (महिला), 12 त्रिलोकपुर (महिला), 13 ददाहू (अनुसूचित जाति महिला), 14 सराहा (अनारक्षित), 15 लाना भलटा (अनुसूचित जाति), 16 करगाणू (अनुसूचित जाति महिला) और 17 नेरी कोटली (अनुसूचित जाति महिला)।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के तहत जारी किया गया है। जिला परिषद वार्डों का आरक्षण रोस्टर सामने आने के बाद अब सिरमौर में पंचायत चुनावों की सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने भी अपने-अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं।