सोलन में खाद्य वस्तुओं की दरें तय, प्रशासन ने एक माह के लिए मीट, दूध और भोजन की कीमतें निर्धारित
Himachalnow / सोलन
सोलन जिला प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक माह के लिए नई दरें निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न खाद्य पदार्थों और तैयार भोजन की अधिकतम विक्रय दरें तय की गई हैं।
सोलन
प्रशासन ने जारी की अधिसूचना
जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य वस्तुओं की विक्रय दरें निर्धारित की हैं। यह दरें आगामी एक माह तक प्रभावी रहेंगी और जिले के सभी विक्रेताओं, दुकानदारों एवं भोजनालयों पर लागू होंगी। प्रशासन द्वारा यह कदम बाजार में मूल्य संतुलन बनाए रखने और उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मीट और अन्य खाद्य पदार्थों की दरें
अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 180 रुपये प्रति किलोग्राम, ब्रॉइलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इन दरों को सभी संबंधित विक्रेताओं के लिए अधिकतम सीमा के रूप में लागू किया गया है, जिससे बाजार में एकरूपता बनी रहे और उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर ही खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
तैयार भोजन की निर्धारित कीमतें
तैयार भोजन के अंतर्गत तंदूरी चपाती 10 रुपये प्रति पीस, तवा चपाती 8 रुपये प्रति पीस और भरा हुआ परांठा 30 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त चावल, चपाती, दाल और सब्जी की फुल डाइट 90 रुपये, पूरी प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई 60 रुपये प्रति प्लेट तथा सब्जी, चना और दही के साथ दो पूरी 50 रुपये प्रति प्लेट तय किए गए हैं। रायता का मूल्य 50 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है, जिससे भोजनालयों में मूल्य संरचना स्पष्ट रहे।
दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें
स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जबकि पैकेट वाले दूध सभी ब्रांड्स के मुद्रित मूल्य के अनुसार ही बेचे जाएंगे। पनीर का मूल्य 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही 70 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसके अलावा सभी ब्रांड के शीतल पेय पदार्थों की बिक्री भी उनके मुद्रित मूल्य के अनुसार ही की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर ही उत्पाद उपलब्ध हो सकें।
दुकानदारों के लिए निर्देश
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची स्पष्ट और सहज दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही प्रत्येक दुकानदार को खाद्य वस्तुओं की खरीद से संबंधित बिल सुरक्षित रखने होंगे और उपभोक्ता द्वारा मांग किए जाने पर कैश मेमो या बिल प्रदान करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।