Dry Day / सोलन जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर 15 मई से ड्राई डे के आदेश लागू
Dry Day : सोलन जिला में नगर निकाय एवं नगर पंचायत चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा ड्राई डे संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।
सोलन
निर्वाचन क्षेत्रों में लागू रहेंगे ड्राई डे के आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा नगर निकाय एवं नगर पंचायत निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत ड्राई डे घोषित करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश नगर निगम सोलन, नगर परिषद नालागढ़, नगर परिषद परवाणू, नगर पंचायत अर्की तथा नगर पंचायत कण्डाघाट क्षेत्रों में लागू रहेंगे, जहां 17 मई 2026 को मतदान होना निर्धारित है।
शराब की बिक्री और वितरण पर रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तक किसी होटल, खान-पान स्थल, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर मादक द्रव्यों, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों का वितरण तथा विक्रय नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश 15 मई 2026 की सांय 3 बजे से प्रभावी होंगे और मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेंगे।
बार, होटल और क्लब भी रहेंगे बंद
आदेशों के तहत संबंधित मतदान क्षेत्रों में स्थित सभी शराब ठेके, बार, होटल, रेस्त्रां, क्लब तथा मदिरा की बिक्री एवं सेवा से जुड़े संस्थान निर्धारित अवधि तक बंद रखे जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेशों के पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं।
