सोलन में पुराने बस अड्डे से उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात समय में संशोधन, नया आदेश लागू
Himachalnow / सोलन
पुराने बस अड्डे से उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात के समय में प्रशासन द्वारा संशोधन किया गया है। नया आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और पूर्व निर्धारित समय में बदलाव किया गया है।
सोलन
यातायात समय में संशोधन आदेश जारी
जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जनहित में पुराने बस अड्डे से पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात समय निर्धारण में संशोधन के आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश के अनुसार अब इस मार्ग पर यातायात सांय 08:05 बजे से आरंभ होगा, जबकि पूर्व में यह समय 08:15 बजे निर्धारित था। यह संशोधन प्रशासनिक स्तर पर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
अन्य प्रावधान और लागू नियम
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अन्य सभी शर्तें 02 मार्च, 2026 को जारी पूर्व आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 एवं 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
प्रशासनिक उद्देश्य
प्रशासन द्वारा यह संशोधन यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। संबंधित मार्ग पर समय निर्धारण को लेकर सभी नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।