Traffic Diversion / धनतेरस-दीपावली पर 6 से 8 नवंबर तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था
Traffic Diversion / धनतेरस और दीपावली के दौरान आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए सोलन में 6 से 8 नवंबर, 2026 तक यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। अंतर-जिला बसों, भारी मालवाहक और पिकअप वाहनों को निर्धारित समय में शामती बाईपास से भेजा जाएगा। माल रोड पर सभी मोटर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जबकि शहर के कई मार्गों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
सोलन
जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 और सड़क नियमन नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 6 से 8 नवंबर तक राजगढ़-शिमला और शिमला-राजगढ़ रूट पर चलने वाली अंतर-जिला बसों के साथ भारी मालवाहक एवं पिकअप वाहनों को सुबह 9:30 बजे से रात 9 बजे तक शामती बाईपास से आवाजाही करनी होगी।
राजगढ़ की ओर से आने वाली स्थानीय बसें केवल कोटला नाला चौक तक चलेंगी। शिमला की ओर से आने वाली बसों का संचालन पुराने या नए बस अड्डे तक ही किया जाएगा। इसी अवधि में माल रोड पर बसों सहित सभी प्रकार के मोटर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवाओं तथा कानून एवं व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले वाहन इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे।
इन मार्गों पर पार्किंग प्रतिबंधित
प्रशासन ने कोटला नाला चौक से पुराने उपायुक्त कार्यालय, पुराने उपायुक्त कार्यालय से सोलन बाईपास और पुराने उपायुक्त कार्यालय से चंबाघाट रोड स्थित अंबुशा होटल तक के मार्ग को नो-पार्किंग जोन घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी ने लोगों से निर्धारित यातायात व्यवस्था और नियमों का पालन करने के साथ प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। यह व्यवस्था धनतेरस और दीपावली के दौरान सुरक्षा एवं यातायात संचालन को ध्यान में रखकर लागू की गई है।