ऊना में भारी वाहनों के संचालन का समय तय, 5 से 8 नवंबर तक दोपहर बाद आवाजाही पर रोक
त्योहारी सीजन में बढ़ती आवाजाही को देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने खनन एवं खनिज सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों के संचालन का समय निर्धारित कर दिया है। उपायुक्त जतिन लाल के आदेश के अनुसार, 5 से 8 नवंबर तक ये वाहन केवल सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चल सकेंगे। निर्धारित अवधि के बाहर जिले की किसी भी सड़क पर इन भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
उपायुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार, त्योहारी सीजन में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम लोगों की आवाजाही बढ़ने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा, सुचारू यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक ऊना ने भी उपायुक्त को भेजे पत्र में खनन सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों से यातायात बाधित होने, लोगों को असुविधा और व्यस्त सड़कों व संवेदनशील स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों का उल्लेख किया था।
आदेश के तहत 5 से 8 नवंबर तक सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे की निर्धारित समय सीमा के बाहर ऐसे भारी वाहनों को ऊना जिले की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।