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नाबालिग अपहरण मामले में दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

अम्ब की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने वर्ष 2014 के नाबालिग अपहरण मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाते हुए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है।

अम्ब

अदालत ने सुनाया फैसला

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अम्ब संदीप शर्मा की अदालत ने वर्ष 2014 के एक आपराधिक मामले में आरोपी परमजीत सिंह, निवासी हाउस नंबर 123, नौशहरा पन्नुआ, जिला तरनतारन (पंजाब) को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश के अनुसार यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2014 में दर्ज हुआ था मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2014 में पुलिस थाना अम्ब में एक नाबालिग किशोर के अपहरण और 12 हजार रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में दो व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने किशोर का पता बताने और उसे वापस लाने के बदले 12 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

इन धाराओं के तहत हुई थी कार्रवाई

पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365, 364-ए और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच पूरी की। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मामले की नियमित सुनवाई की गई।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हुआ दोष सिद्ध

सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी शिखा राणा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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