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हिमाचल प्रदेश : वन मंडलाधिकारी भी कटवा सकेंगे खतरनाक पेड़

By NEHA Published: 20 Sep 2024, 12:03 PM | Updated: 20 Sep 2024, 12:03 PM 1 min read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने नियमों में बदलाव करके वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) को खतरनाक पेड़ को कटवाने की अनुमति दे दी है। पहले, लोगों को पेड़ कटवाने के लिए वन विकास निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब डीएफओ संबंधित कार्रवाइयों का विस्तृत रिकॉर्ड रखेंगे।

इस निर्णय से उन लोगों को फायदा होगा जिनके घरों के पास खतरनाक पेड़ हैं और जान-माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वन विकास निगम ने पहले वन विभाग को पत्र भेजकर खतरनाक पेड़ों की समस्या के बारे में बताया था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

अब डीएफओ ठेकेदारों की सेवाएं ले सकते हैं और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके पेड़ों को सुरक्षित रूप से कटवा सकते हैं। यह निर्णय प्राकृतिक आपदा के दौरान खतरनाक बन गए पेड़ों को हटाने में मदद करेगा।