HNN/चंबा
जिला चंबा में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोष साबित होने पर दोषी करार किया है। अदालत ने दोषी को एक साल के कारावास सहित दो लाख 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि मामला 2 अगस्त 2017 का है जब आरोपी ने जान-पहचान का फायदा उठाकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये ऋण के रूप में लिए।
जमानत के तौर पर आरोपी ने शपथपत्र बनवाकर उसे चेक सौंपे। इसमें उसने जल्द उधार लिए पैसे लौटाने की बात कही। जिसके बाद व्यक्ति ने पैसे उधार दे दिए, लेकिन तय की गई समयावधि के बाद भी जब पैसे वापिस नहीं मिले तो आरोपी से संपर्क बनाकर उधार लिए पैसे लौटने की बात कही। इस पर आरोपी आज-कल में पैसे लौटने की बात कहने लगा।
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उसकी बातों पर विश्वास कर पीड़ित उसे और समय दे दिया। जिसके बाद आरोपी ने व्यक्ति को चेक दिया। जब पीड़ित ने उसके दिए चेक को बैंक में लगावाया तो आरोपी के बैंक खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। ऋण देने वाले व्यक्ति ने आरोपी के बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस होने की बताई तो आरोपी उसके साथ बहस करने लगा।
जिसके बाद व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत में आरोपी को दोष साबित होने पर एक वर्ष का कारावास और दो लाख 70 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है।
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