HNN/काँगड़ा
नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में निजी पी.जी. और सरकारी शिक्षण संस्थानों के होस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार, रात 8 बजे के बाद बिना कारण होस्टल के बाहर घूमने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, छात्रों को रात 8 बजे के बाद होस्टल के बाहर जाने के लिए उचित कारण बताना होगा और होस्टल वार्डन या पी.जी. मालिक की अनुमति लेनी होगी। पुलिस जांच के दौरान अनुमति पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
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यह निर्णय आवारागर्दी करने वाले छात्रों पर नकेल कसने के लिए लिया गया है। इसके अतिरिक्त, 15 अक्तूबर तक बाहरी राज्यों से आकर यहां व्यापार करने वालों को भी अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा और विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्ष से ऊपर रह रहे प्रवासियों को अपने पारिवारिक सदस्यों का पंजीकरण पुलिस थाना में करवाना होगा।
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