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लापरवाही से कार चलाने वाले को तीन महीने की कैद

PARUL • 3 Oct 2024 • 1 Min Read

HNN/काँगड़ा

देहरा की अदालत ने लापरवाही से कार चलाने और बाइक सवार को टक्कर मारकर मौके से फरार होने के मामले में कार चालक को तीन महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 14 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

छह मई 2016 को ऊना जिले के प्रदीप कुमार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर के लिए जा रहे थे, तभी चलाली के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में प्रदीप कुमार को गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में आरोपी कार चालक अमित कुमार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अदालत में चली सुनवाई में अमित कुमार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई।