HNN/ राजगढ़
जिला सिरमौर के राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत शलाना में आज उपमंडलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़ द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं न्यायिक दण्डाधिकारी राजगढ़ रवि ने की। उन्होंने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर आमजन को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना है।
उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को बराबर के न्यायिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में जागरूकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को इस दिशा में जागरूक बनाएं। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों एवं पात्र व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है।
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रवि ने इस मौके पर निःशुल्क काूननी सहायता, मध्यस्तता, पीड़ित मुआवजा योजना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मोटर वाहन अधिनियम, घरेलू हिंसा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लोक अदालत आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि मध्यस्तता द्वारा सुलझाए जा सकने वाले मामलों को आपसी सहमति से सुलझाएं। इस शिविर में अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने लोगों को हिमाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना एवं नालसा और अधिवक्ता विशाल पुंडीर ने गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की।
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