HNN/ शिमला
अब शिमला में मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से नई शर्तें लागू कर दी गई हैं। ये शर्तें प्रदेश के शहरी विकास विभाग की शिमला डेवलपमेंट प्लान की अधिसूचना के तहत जारी की गई हैं। यह अधिसूचना आगामी 20 जुलाई से लागु होगी। इस अधिसूचना में शहर के ग्रीन एरिया तथा कोर एरिया में मकान बनाने पर 2017 से लगी पाबंदी भी हटा दी गई है। इन क्षेत्रों में बनने वाले मकान का नक्शा भी नगर निगम पास करेगा।
बता दें कि ग्रीन एरिया में सिर्फ खाली जमीन पर ही मकान बनाने की अनुमति होगी। किसी को भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ग्रीन एरिया में व्यवसायिक निर्माणों पर रोक रहेगी। केवल रिहायशी मकान बनाने की ही अनुमति होगी। वही दूसरी ओर कोर एरिया में दोनों तरह के निर्माण की मंजूरी होगी। रिहायशी भवनों और व्यावसायिक परिसरों की अधिकतम ऊंचाई 13 मीटर रहेगी।
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शहर के सर्कुलर रोड से ऊपर के एरिया को कोर एरिया में रखा गया है। वही सर्कुलर रोड से बाहर के क्षेत्र को नॉन कोर एरिया माना गया है। इसमें अभी ढाई मंजिला भवन निर्माण की छूट है। परन्तु नई अधिसूचना लागु होने के बाद यहां तीन मंजिला भवन बनाने की अनुमति भी मिल सकेगी।
इसके अलावा पार्किंग फ्लोर अलग बना सकेंगे। पार्किंग के साथ रिहायश के लिए एटिक भी बन सकेगी। रिहायशी भवन की अधिकतम ऊंचाई 16.50 मीटर रहेगी। व्यावसायिक भवनों में चार मंजिलें बनाने की छूट रहेगी। पार्किंग फ्लोर और एटिक की भी सुविधा मिलेगी। अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर रहेगी।
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