शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और पीवीसी बैनरों के उपयोग पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले बैनर 100 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए।
इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करना है और इसके तहत पेडों पर बैनर लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस दिशा में डिजिटल होर्डिंग्स को बढ़ावा देने की सलाह भी दी है। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं, विभागों और कार्यक्रमों के बैनर 200 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए, जबकि चुनावी रैलियों और प्रत्याशियों के कटआउट 200 माइक्रोन से कम नहीं होंगे।
इसके अलावा, निजी विज्ञापनों के बैनर का आकार 30 दिनों के लिए 100 माइक्रोन से कम और 30 दिन से अधिक समय तक चलने वाले बैनरों का आकार 200 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। बैनर और होर्डिंग्स को स्थानीय निकायों से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इन्हें फ्लेक्स हटाने के बाद रिसाइक्लिंग के लिए भेजना होगा।
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यदि कोई व्यक्ति इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जुर्माना वसूल किया जा सकता है
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