IPS इल्मा अफरोज / स्थानांतरण और बद्दी में एसपी पद से जुडा मामला, राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यीय पैनल का गठन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में IPS इल्मा अफरोज के स्थानांतरण और बद्दी में एसपी पद से जुड़े मामले ने एक नया मोड़ लिया है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक तीन-सदस्यीय पैनल का गठन कर लिया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और सत्येन वैद्य की खंडपीठ करेगी।
सरकार ने पैनल का गठन किया
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जानकारी दी कि इल्मा अफरोज के स्थानांतरण के मुद्दे पर अब तीन अधिकारियों का पैनल काम करेगा। महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि बद्दी में एसपी के पद पर नई तैनाती के लिए यह कदम उठाया गया है।
क्या है मामला?
IPS इल्मा अफरोज ने बद्दी में एसपी के रूप में अपनी तैनाती से स्थानांतरण की मांग की थी। इसके बाद उन्हें शिमला पुलिस मुख्यालय में तैनात कर दिया गया, जिससे बद्दी में एसपी का पद खाली हो गया। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
जनहित याचिका में क्या है मांग?
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि इल्मा अफरोज को दोबारा बद्दी के एसपी के पद पर तैनात किया जाए। उनका दावा है कि इस स्थानांतरण से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ है।
शुक्रवार को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट की खंडपीठ शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से पेश जानकारी और पैनल के गठन के बाद, अदालत का निर्णय इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
मामले पर नजर
यह मामला न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और स्थानांतरण नीति को लेकर भी सवाल खड़े करता है। सभी की नजरें अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।