कांगड़ा में शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, नशे में स्कूल आने और छात्रों से मारपीट के आरोप सिद्ध
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए हैं। विभागीय जांच में शिक्षक पर शराब के नशे में स्कूल आने, सरकारी दायित्वों की अनदेखी करने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करने के आरोप सिद्ध पाए गए।
शिक्षा निदेशालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत यह कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार, मोहिंदर सिंह पहले चंबा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांभो में टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी तैनाती कांगड़ा जिले के राजकीय उच्च विद्यालय कंड में थी।

20 मार्च 2025 को शुरू हुई थी विभागीय कार्रवाई
मोहिंदर सिंह के खिलाफ 20 मार्च 2025 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। उन पर कई बार शराब के नशे में स्कूल पहुंचने, आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोप थे। जांच में छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और मारपीट करने के आरोप भी सिद्ध पाए गए, जिसके बाद विभाग ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया।